प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए बैंकों से उपलब्ध कराये जा रहे ऋण,इस योजना में उत्तर प्रदेश निवासी, हाई स्कूल पास व उम्र 18 – 40 होना चाहिए

Chief Minister for Youth Self Employment Loans provided by banks for youth of the state, this scheme should be resident of Uttar Pradesh, high school pass and age 18 - 40

रिपोर्ट:राकेश श्रीवास्तव

आजमगढ़: उपायुक्त उद्योग श्री एसएस रावत ने बताया है कि प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

 

 

 

 

राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है, जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 2.50 लाख है। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत स्क्रूटिनी उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। अपना आवेदन पत्र http://diupmsme.upsdc.gov.in पर लक्ष्य पूर्ण होने तक आनलाइन कर सकते है। आवेदन पत्र आनलाइन ही मान्य होगा, आफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें।

 

 

 

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

Related Articles

Back to top button