श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की लोन की राशि अदा न करने पर प्रतिकर राशि एक लाख नवासी हज़ार छह सौ पच्चीस(189625) और 1 वर्ष का सश्रम कारावास (जेल)l*

*श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की लोन की राशि अदा न करने पर प्रतिकर राशि एक लाख नवासी हज़ार छह सौ पच्चीस(189625) और 1 वर्ष का सश्रम कारावास (जेल)l*
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से गणेश पिता रमेश चंद मालवीय निवासी ग्राम देडतलाई तहसील खकनार जिला बुरहानपुर (म. प्र.) वाहन के लिए ऋण लिया था जिसकी राशि जमा न करने पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड शाखा बुरहानपुर के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राजपाल सिंह तोमर कलेक्शन मैनेजर विजय महाजन , द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय बुरहानपुर (म.प्र.) में परिवाद (चेक बाउंस) दायर किया था। जिसमे माननीय न्यायालय ने सुनवाई होने के पश्चात फाइनेंस कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी गणेश मालवीय को प्रतिकर राशि एक लाख नवासी हज़ार छह सौ पच्चीस रुपए( 189625 ) और 1 वर्ष का सश्रम कारावास कि सजा और प्रतिकर राशि ना जमा करने पर व्यतिक्रम की दशा में दो माह की सजा अलग से सुनाई l जिसमे कंपनी के तरफ से पैनल अधिवक्ता रमेश शाह ,अधिवक्ता पवन सोनार, अधिवक्ता पुष्पराज सिंह, के द्वारा पैरवी की गई ।

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