गाजीपुर:हत्‍यारोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 35 हजार का अर्थदण्‍ड

Ghazipur: Court sentenced the murder accused to life imprisonment, imposed a fine of 35 thousand

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि मृतका के पुत्र बृजेश को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना रेवतीपुर गांव कल्यानपुर निवासी मंगला सिंह यादव ने थाना रेवतीपुर में इस आशय की तहरीर दिया कि मेरा लड़का मन्नू यादव पत्नी बच्चो के साथ अलग मकान बना कर रहता है उसका मकान मेरे मकान से 100 मीटर पूरब है मन्नू बम्बई में काम करता है अभी 10 दिन पहले बम्बई गया है मेरी बहु प्रेमशीला देवी अपने छोटे चार बच्चो के साथ दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को रास्ते में थी करीब रात 10 ,30 बजे मन्नू के तरफ फायर की आवाज मैंने तथा मेरे परिवार के लोगो ने सुना मैं तथा मेरा परिवार जो अभी जग ही रहे थे दौड़े यवम हाथ मे टार्च लिये थे तो देखा कि मन्नू के घर से पछिम तरफ से राजेश कुमार यादव को टार्च की रोशनी व बिजली की रोशनी में पहचाना राजेश के दाहिने हाथ मे असलहा था उत्तर तरफ भाग गया मैं तथा परिवार व गांव के लोग आए थे मन्नू के घर मे गए तो देखा कि मेरी बहु प्रेमशीला जमीन पर गिरी पड़ी थी सीने में गोली लगी थी वह तड़प रही थी राजेश द्वारा गोली मारने की बात कह रही थी व उसके बच्चे रो रहे थे राजेश गोली मार कर भाग गया तथा मन्नू का लड़का बृजेश 5 साल मड़ई में पड़ी चारपाई पर तड़प रहा था उसको भी गोली लगी थी लोगो की मददत से प्रेमशीला व बृजेश को सदर अस्पताल ले आये डॉक्टर साहब ने बनारस के लिए रेफर कर दिया नंदगंज जाते जाते रास्ते मे ही प्रेमशीला की मौत हो गई वापस गाजीपुर सिंह अस्पताल में बृजेश को भर्ती कराया और थाने में सूचना दिया। वादी की सूचना पर थाना रेवतीपुर में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दी और विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहो को पेश किया। शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

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