सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत
Supreme Court extends interim bail of former Maharashtra minister Nawab Malik
नई दिल्ली, 12 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम मेडिकल जमानत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय के वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की और इस बीच अंतरिम राहत के निर्देश दिए।
इससे पहले जनवरी में अदालत ने आदेश दिया था कि मलिक को मेडिकल आधार पर दी गई अस्थायी जमानत छह महीने के लिए बढ़ाई जाए। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा कि अगर मलिक की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ाई जाती है तो संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।
बता दें, ईडी ने फरवरी 2022 में राज्य के वरिष्ठ राजनीतिक नेता को अंडरवर्ल्ड लिंक के साथ कथित रूप से कम मूल्य वाली संपत्ति सौदे में मनी-लॉन्ड्रिंग केस (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
मलिक को पिछले वर्ष अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की अवधि के लिए अस्थायी रूप से जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।