गैंगस्टर एक्ट व असलहा प्रकरण में मुख्तार अंसारी की हुई

रिर्पोट: मोहम्मद राजिक शेख 

मऊ:असलहा प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। एसीजेएम एमपी /एमएलए श्वेता चौधरी के अवकाश पर रहने के चलते असलहा प्रकरण के मामले में साक्ष्य के लिए 18 अक्तूबर तिथि नियत की गई। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश चौरसिया ने 12 अक्तूबर की तिथि तय की। दोनों मामले दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के हैं।अभियोजन के अनुसार, पहले मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुई। जिसमें पुलिस ने विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला एसीजेएम एमपी/ एमएलए की कोर्ट मे विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। प्रभारी एसीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 18 अक्तूबर की तिथि नियत की।दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 12 अक्तूबर की तिथि तय की।

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