Azamgarh:जिला बदर अवधी के दौरान जनपद में निवास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

The accused residing in the district during the district banishment period was arrested

रिपोर्ट राकेश श्रीवास्तव

दिनांक 26.4.2024 को अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू- राजस्य) आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त शसशाद को अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था।पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में आज दिनांक 08.09.2024 को थानाध्यक्ष पवई अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त शमशाद पुत्र स्व० आस मोहम्मद शाह निवासी रकबा पवई जनपद आजमगढ़ को जिला बदर अवधी के दौरान घर पर निवास करने के कारण अभियुक्त के घर ग्राम रकबा से समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 179/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 287/22 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।
3.मु0अ0सं0 307/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा गर्दी नियन्त्रण अधिनियम 1970 थाना पवई जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, का० बृजेश सरोज, का० पवन यादव, का० राकेश कुमार गौड, का० अशफाक अंसारी, म०का0 कल्पना निर्मल थाना पवई जनपद आजमगढ़।

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