Azamgarh :न्यायालय ने हत्या आरोप सिद्ध होने पर अर्थ् दंड के साथ दो लोगों को दिया आजीवन करावास की सजा।
न्यायालय ने हत्या आरोप सिद्ध होने पर अर्थ् दंड के साथ दो लोगों को दिया आजीवन करावास की सजा।
रिपोर्टर रोशन लाल
आजमगढ़
ऑपरेशन कनविक्शनअभियान के तहत जनपदीय पुलिस के अनुसार,पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।न्यायालय ने बिलरियागंज क्षेत्र के हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 70,500-70,500/- रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है जिस्से वादी खुशियों से झूम उठे तो आरोपियों के घर मे कोहराम मच गया।पुलिस के अनुसार दिनांक- 24 अगस्त.2002 को वादी मुकदमा भानू प्रताप राय पुत्र राम समुझ राय निवासी गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी बिजेन्द्र राय पुत्र लाल बिहारी राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ और शैलेन्द्र राय उर्फ शालू पुत्र राजदेव राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के मामा के लड़के को बीच चौराहै पर रिवाल्पर से गोली मार कर हत्या कर दिया गया और बीच बचाव करने आये रविन्द्र राय पुत्र राधे श्याम राय को लाठी से मारकर घायल करन देना व फायरिग करते हुए भाग गया था।अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 175/2002 धारा 302,307,34 भादवि व 7CLA Act पंजीकृत किया गया ।अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है। जिसके क्रम में दिनांक- 18.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बिजेन्द्र राय पुत्र लाल बिहारी राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ व शैलेन्द्र राय उर्फ शालू पुत्र राजदेव राय नि0 अउती पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 70,500,70,500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।