आजमगढ़:जीयनपुर के मेहनाजपुर में विवादित जमीन पर अपर जिला जज ने दिया स्टे,किसानों की याचिका पर अपर जिला न्यायाधीश ने लिया संज्ञान

बेसकीमती जमीन पर निलामेदार और बैनामेदारों के बीच छह दशकों से चल रहा विवाद

रिपोर्ट:राकेश श्रीवास्तव

सगड़ी/आजमगढ़:जीयनपुर कोतवाली के अंतर्गत गोरखपुर मुख्य मार्ग पर स्थित मेहनाजपुर ग्रामसभा में 50 करोड़ रुपए की बेशकीमती 14 एकड़ भूमि पर नीलामदार और बैनामेदार के बीच में लगभग छह दशक से विवाद चल रहा है।
अपर जिल जज आजमगढ़ ने किसानों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले के निस्तारण तक दोनों पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। स्थगन आदेश से किसानों को काफी राहत मिली है। जिलाधिकारी के आदेश पर कुछ दिन पूर्व नीलामदार को कब्जा कराया गया था।
जिलाधिकारी के आदेश पर पहले राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने रोक लगा दिया था। बाद में बैनामेदारो की याचिका पर हाईकोर्ट ने भी जिलाधिकारी के आदेश पर अस्थाई रोक लगा दिया था। अब अपर जिला जज द्वारा विवाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किए जाने से नीलामदारो का कब्जा अवरुद्ध हो गया है।
सगड़ी तहसील के मेहनाजपुर ग्राम सभा में अजमतगढ़ स्टेट की 14 एकड़ जमीन को लेकर बैनामेदार और नीलामीदारों के बीच में लगभग 6 दशक से मुकदमा चल रहा है।जिलाधिकारी के निर्देश पर 27 सितंबर 2023 को भारी फोर्स की मौजूदगी में उपजिलाधिकारी सगड़ी अतुल गुप्ता ने नीलामेदार को कब्जा दिलाया था। जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ बैनामा लेने वालों ने राजस्व परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश और उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर की थी।
एक सप्ताह के अंदर ही राजस्व परिषद ने जिलाधिकारी के कब्जा देने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी। बैनामेदार अश्वनी कुमार सिंह ने रविवार को अपर जिला जज आजमगढ़ द्वारा दिए गए आदेश की प्रमाणित कॉपी विवादित स्थल पर चस्पा की और बताया कि इस आदेश से किसान काफी प्रसन्न है। क्योंकि किसानों की जमीन गलत तरीके से जिलाधिकारी ने नीलामदारों को कब्जा दे दिया था।
अब न्यायालय का जो अंतिम आदेश होगा उसका अनुपालन करने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।इस दौरान बैनामेदार किसान मौके पर मौजूद रहे l

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