Azamgarh :गैर इरादतन हत्या में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा व ₹5000 जुर्माना किया दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का सजा वह ₹500 जुर्माना ठोका
गैर इरादतन हत्या में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा व ₹5000 जुर्माना किया दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का सजा वह ₹500 जुर्माना ठोका
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
दिनांक- 19.04.2013 को वादी मुकदमा (मृतक) स्व0 श्री बहादुर प्रजापति पुत्र स्व0 श्री सखराज प्रजापति ग्राम रामपुर सारंग थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि विपक्षी 1. धर्मेन्द्र पुत्र हरदेव राम 2. विरेन्द्र पुत्र हरदेव राम 3. हरदेव राम पुत्र रामसुखराम निवासीगण रामपुर सारंग थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा घर में कहा-सुनी को लेकर वादी मुकदमा को लाठी-डण्डे से मारपीट की गयी, जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 161/2013 धारा 304,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में कुल 10 गवाह परिक्षित हुए है।
जिसके क्रम में दिनांक- 09.10.2024 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ महोदय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त 01 आरोपी अभियुक्त विरेन्द्र पुत्र हरदेव निवासी ग्राम रामपुर सारंग थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा 02 आरोपी अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र पुत्र हरदेव राम 2. हरदेव राम पुत्र रामसुखराम निवासीगण ग्राम रामपुर सारंग थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास व 500-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।