महिलाओं के यौन उत्पीड़न, रोकथाम पर आयोजित किया गया शिविर 

महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून की दी गई जानकारी 

 

रिपोर्ट अशरफ संजरी

भदोही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को पुरानी कलेक्ट्री ज्ञानपुर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और अधिनियम, 2013 जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। निवेदिता आस्थाना द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून की जानकारी दी गई।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला को सार्वजनिक स्थानों जैसे बस, रेलगाड़ी, सड़क आदि पर परेशान किया जाता है। छेड़ा जाता है या अभद्र टिप्पणी की जाती है तो उन्हें शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। मौजूदा प्रावधान के तहत भारतीय दंड संहिता धारा 354 के तहत छेड़छाड मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम पांच साल तथा कम-से-कम एक साल की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत 5 बच्चियों के नाम केक काटकर कन्या जन्मोत्सव मनाया। सदस्य सचिव द्वारा बेटियों के अभिभावकों को मिठाई और बेबी किट देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कनौजिया द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

इस मौके पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह, सरंक्षण अधिकारी मीना गुप्ता, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी किरन यादव, जिला प्रोबेशन कार्यालय से राजकुमार गुप्ता, आनंद कुमार मौर्या, कृष्ण गोपाल यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहें।

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