बॉम्बे हाई कोर्ट में दिशा सालियान मामले की सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को

[responsivevoice_button rate="1" pitch="1.0" volume="0.9" voice="Hindi Female" buttontext="Listen This News"]

[ad_1]

मुंबई, 22 मार्च (आईएएनएस)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। यह सुनवाई अब 2 अप्रैल 2025 को होगी। सतीश सालियान ने अपने वकील के जरिए यह याचिका दायर की थी, जिसकी एक प्रति पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अधिकारी समीर वानखेड़े को भी दी गई है।

समीर वानखेड़े के वकील फैज मर्चेंट ने बताया कि उनके मुवक्किल इस मामले में हाई कोर्ट के सामने एक विस्तृत हलफनामा पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इस हलफनामे में वानखेड़े से जुड़े सभी सवालों और आरोपों का जवाब होगा।

सूत्रों के मुताबिक, वानखेड़े अपनी जांच के दौरान जुटाए गए कुछ अहम सबूत भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इन सबूतों में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है।

कहा जा रहा है कि वानखेड़े का हलफनामा पहले ही तैयार हो चुका है। यह तब तैयार किया गया था, जब याचिका की प्रति मीडिया में लीक हो गई थी।

स्रोतों का दावा है कि इस हलफनामे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, जो कई लोगों को कानूनी मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर ये दावे सही साबित हुए, तो यह मामला एक नया और बड़ा मोड़ ले सकता है।

दिशा सालियान की मौत जून 2020 में हुई थी, जिसके बाद से यह मामला चर्चा में रहा है। सतीश सालियान का मानना है कि उनकी बेटी की मौत के पीछे कई सवाल अनसुलझे हैं। अब हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से इस मामले में नई जानकारी सामने आने की उम्मीद है। जैसे-जैसे यह कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और तथ्य सामने आएंगे, इसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। यह मामला न सिर्फ दिशा के परिवार के लिए, बल्कि सभी संबंधित पक्षों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।

–आईएएनएस

एसएचके/केआर

[ad_2]

Disclaimer : ऑटो फ़ीड्स द्वारा यह न्यूज़/समाचार स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। hindektatimes.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन इस न्यूज़/समाचार में नहीं किया गया है। इस न्यूज़/समाचार की एवं इसमें उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की हैद्य न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है।
इनपुट. आईएएनएस के साथ

Related Articles

Back to top button