कल्याण रेप-मर्डर केस : कोर्ट ने विशाल गवली और उसकी पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा

[ad_1]

ठाणे, 4 जनवरी (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के कल्याण में नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी गवली को कल्याण कोर्ट ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

वकील के मुताबिक, मुख्य आरोपी को नौ दिन और उसकी पत्नी को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।

आरोपी के वकील ने कोर्ट में को बताया कि उन्हें बार-बार धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते उन्होंने पुलिस से सहायता मांगी है।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

पीड़ित पक्ष के वकील संजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट को ऐसा लगता है कि पुलिस की जांच लगभग पूरी हो गई है। जिन कारणों से उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि जांच पड़ताल के दौरान आरोपी ने कोर्ट और पुलिस को गुमराह किया। उन्होंने एक मोबाइल के बारे में बताया है, लेकिन उसका लोकेशन बार-बार बदल रहा है।

उन्होंने आगे कहा, “मोबाइल के बारे में पुलिस जांच कर रही है। वह जानकारी जुटा रही है कि आखिर मोबाइल किसके पास है। पुलिस ने अब तक मामले की गंभीरता को देखते हुए अच्छी तरह से जांच की है।”

बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म के बाद दंपति ने उसके शव को कल्याण-पडघा रोड पर बापगांव में फेंक दिया था। आरोपी विशाल गवली को 25 दिसंबर को बुलढाणा से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में गवली की पत्नी और ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके ऑटो रिक्शे को भी कब्जे में ले लिया था।

आरोपी विशाल गवली की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, दुर्भाग्य से समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका समाधान यह है कि न्याय व्यवस्था जल्द पीड़ितों को न्याय दे और समाज में जागरूकता होनी चाहिए। 95 फीसदी ऐसी घटनाएं रिश्तेदारों और परिचित द्वारा की जाती हैं। हालांकि यह एक कानून व्यवस्था का मुद्दा भी है लेकिन अब यह एक सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। समाज में महिलाओं और लड़कियों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए।”

–आईएएनएस

एफएम/केआर

[ad_2]

Disclaimer : ऑटो फ़ीड्स द्वारा यह न्यूज़/समाचार स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। hindektatimes.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन इस न्यूज़/समाचार में नहीं किया गया है। इस न्यूज़/समाचार की एवं इसमें उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की हैद्य न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है।
इनपुट. आईएएनएस के साथ

Related Articles

Back to top button