Azamgarh :गैंगस्टर में वांछित सातिर अपराधी रामाश्रय गिरफ्तार

गैंगस्टर में वांछित सातिर अपराधी रामाश्रय गिरफ्तार

ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान तथा थाना मुबारकपुर के अभिलेखो के अवलोकन व आम जनमानस से ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर – सुरेश दूबे पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र दूबे साकिन देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ (गैंग लीडर) अपने सह अभियुक्त/सदस्य 1.रणजीत दूबे उर्फ बबलू दूबे पुत्र दिनेश दूबे साकिन देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, 2.प्रवीण दूबे पुत्र सुरेश दूबे साकिन देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, 3.विनीत दूबे पुत्र त्रिपुरारी दूबे उर्फ पुजारी दूबे साकिन देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ 4.रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला पुत्र स्व0 सूर्यबली चौरसिया साकिन इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रहा है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है । इनके द्वारा कारित किये जाने वाले अपराध संज्ञेय व गम्भीर प्रकृति के हैं जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/2024 धारा 191(2),191(3), 115(2),125,61(2),103(1) BNS व 25/27/30 आयुध अधिनियम पंजीकृत है । उक्त गिरोह द्वारा उपरोक्त आपराधिक कृत्य अपने आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया है । इस गिरोह की सक्रियता जनपद स्तर पर है । गिरोह के भय एवम् दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज / गवाही देने की हिम्मत नही कर पाता है । उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2 (ख) की उपधारा (एक)से आच्छादित है, जो उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत दण्डनीय अपराध है ।। इनका जनहित में स्वतन्त्र रहना ठीक नही है। इन पर अंकुश लगाया जाना नितान्त आवश्यक है। इनके विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 2(ख)(एक)/3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 की नियम 5(3)(क) के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ व नोडल गैंगेस्टर के साथ दिनांक 20.03.2025 को संयुक्त बैठक में अनुमोदित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक महोदय के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 128/2025 धारा 2(ख)(एक)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत है जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना जहानागंज, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है ।
आज शनिवार को प्रभारी निरीक्षक निहार नंदन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित शातिर अपराधी रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला पुत्र स्व0 सूर्यबली चौरसिया साकिन इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर इब्राहिमपुर से समय करीब 12.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

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