Azamgarh :यूनिसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण/ किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रशिक्षण हुआ संपन्न

यूनिसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण/ किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रशिक्षण हुआ संपन्न

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
आज शनिवार को समय 10.00 बजे जनपद आज़मगढ़ के पुलिस लाईन स्थित सभागार में श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी महोदय के निर्देशन में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की अध्यक्षता में एवं क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ के संचालन में यूनीसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण/किशोर न्याय अधिनियम-2015 का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ । उक्त बैठक में बाल संरक्षण सलाहकार वाराणसी यूनीसेफ श्री अनिल कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री ध्रुवचन्द त्रिपाठी, प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर चाइल्ड हेल्प लाइन श्री संजय शाही, सेन्टर मैनेजर वन स्टॉप सेन्टर सरिता पाल, विशेष किशोर पुलिस इकाई/थाना मानव तस्करी रोधी प्रभारी निरीक्षक श्री अभयराज मिश्रा, जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी/सहायक बाल कल्याण अधिकारी व महिला आरक्षी तथा थाना ए.एच.टी. के समस्त अधि0/कर्मचारीगण सम्मिलित हुए । बैठक में जनपद आजमगढ़ में बाल विवाह (अक्षय तृतीया) की स्थिति एवं प्रयास, किशोर न्याय अधिनियम-2015 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अपराध के 03 प्रकार- लघु, गम्भीर व जघन्य अपराध, पुलिस थाना स्तर पर जमानत से सम्बन्धित प्रावधान, आयु निर्धारण की प्रक्रिया, दण्डात्मक प्रावधानों का प्रयोग, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भरना, न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमाण्ड लेने हेतु व नाबालिग पीड़ित/पीड़िता का चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिये सादे वस्त्रों में आने, गोद लेने का प्रावधान, पोक्सो तथा जुबेनाइल से सम्बन्धित अभियोगों में पीड़िता/बाल अपचारी की पहचान को प्रकट न करना, बालकों के प्रति क्रूरता/भिक्षावृत्ति कराने/मादक पदार्थों की आपूर्ति/तस्करी कराने आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई । बैठक में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा साइकोलॉजी टीचर सन्दीपा कुमारी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहयोग पर भी विस्तृत जानकारी दी गयी ।

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