आजमगढ़:चौराहा अवरुद्ध करने के मामले में सपा विधायक को अदालत सुनाई सजा

Azamgarh: Court sentenced SP MLA in the case of blocking the intersection

आजमगढ़:थाना पवई चौराहे पर सड़क अवरुद्ध करने के 19 साल पुराने मामले में जनपद के चिह्नित माफिया, पूर्व सांसद और सपा विधायक रमाकांत यादव सहित चार दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एमपी-एमएलए कोर्ट ने रमाकांत यादव, दयाराम भाष्कर, रामकिशुन राजभर और रामकृपाल को 3-3 माह के कारावास और 1300-1300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

घटना 5 अप्रैल 2006 की है, जब रमाकांत यादव ने 200-250 समर्थकों के साथ पवई चौराहे पर टेंट लगाकर कलान-अजमगढ़ और मित्तूपुर मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। इससे आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी हुई और प्रशासनिक कार्य बाधित हुए। तत्कालीन थानाध्यक्ष पवई मूलचंद चौरसिया की तहरीर पर पवई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों की गवाही और ठोस साक्ष्यों के आधार पर मामला मजबूत किया। कोर्ट ने रमाकांत यादव (निवासी सरांवा, थाना दीदारगंज), दयाराम भाष्कर (निवासी मैनुद्दीनपुर, थाना पवई), रामकिशुन राजभर (निवासी गद्दोपुर, थाना पवई) और रामकृपाल (निवासी बस्ती चक गुलरा, थाना पवई) को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आईएस-133 गैंग के लीडर रमाकांत यादव सहित चारों को सजा सुनाई।पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने इसे ऑपरेशन कनविक्शन की सफलता बताया। उन्होंने कहा कि जनपद पुलिस माफिया और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखेगी। यह सजा कानून के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत करेगी।

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