Azamgarh :नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने के 01 आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारवास व 12000/- रुपये का लगाया जुर्माना
नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने के 01 आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारवास व 12000/- रुपये का लगाया जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
दिनांक- 03.02.2016 को वादिनी मुकदमा श्रीमती प्रेमलता पत्नी रामकृत निवासी ग्राम अहिरौली थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी कि दिनांक- 28.01.2016 को समय करीब 16.00 बजे वादिनी की पुत्री मालती उम्र 08 वर्ष जो गाव के बगीचे मे लकड़ी बीन रही थी उसी समय अभियुक्त सूद्धू चौहान पुत्र जगरुप निवासी मटही (मसुआ) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर बगल के अपने ट्युबल पर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया पुत्री के रोने व शोर मचाने पर छोड़ दिया, जब वादिनी ने इसकी शिकायत की तो वादिनी को जाति सूचक शब्दो द्वारा गाली देकर भगा दिया । अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 23/2016 धारा-354,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)10 Sc/ST Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है । जिसके क्रम में दिनांक- 23.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त सूद्धू चौहान पुत्र जगरुप निवासी मटही (मसुआ) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



