Azamgarh :हत्या के 02 आरोपीयों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6000-6000 रुपये का लगाया जुर्माना

हत्या के 02 आरोपीयों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6000-6000 रुपये का लगाया जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
दिनांक- 19.01.2004 को वादी मुकदमा श्री संजय कुमार पुत्र सूधनाथ निवासी खोजापुर चकडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 19.01.2004 को अभियुक्तगण 1. रुदल राम पुत्र स्व0 सुधई राम 2. ध्यानचन्द पुत्र स्व0 सुधई राम निवसीगण खोजापुर चकडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा ईट रखने व रास्ता रोकने के विवाद को लेकर गाली गुप्ता देते हुए मुझे व मेरे भाभी फूलमती व गुलाबी देवी को लाठी डण्डे से मारे पीटे जिससे काफी चोट आयी, दौराने ईलाज गुलाबी देवी की मृत्यु हो गयी ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 02/2004 धारा-304, 323, 504,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है । जिसके क्रम में दिनांक- 23.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0-01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रुदल राम पुत्र स्व0 सुधई राम 2. ध्यानचन्द पुत्र स्व0 सुधई राम निवसीगण खोजापुर चकडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6000-6000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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