Azamgarh :मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बैंक द्वारा ऋण न देने पर बैंक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बैंक द्वारा ऋण न देने पर बैंक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
उपायुक्त उद्योग श्री एसएस रावत ने बताया है कि एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को गति प्रदान किये जाने हेतु एवं उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाने एवं प्रदेश में पूॅजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रति वर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाईयों को स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षो की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म, इकाईयॉ स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महत्वाकांक्षी नई योजना ’’मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना’’ प्रारम्भ की गयी है।
इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा जनपद आजमगढ़ को वित्तीय वर्ष- 2024-25 में 2000 का एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 2200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनकी ऋण पत्रावली बैंकों को प्रेषित की जाती है और बैंक द्वारा अभ्यर्थी को ऋण धनराशि प्रदान की जाती है। इसी संदर्भ में श्री गौरव मौर्य पुत्र श्री विनोद प्रसाद मौर्य ग्राम व पोस्ट रीठिया, बूढ़नपुर, आजमगढ़ की ऋण पत्रावली यूनियन बैंक आफ इण्डिया, अतरैठ शाखा को प्रेषित की गयी थी। अभ्यर्थी की शिकायत के अनुसार बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण की औपचारिकता पूर्ण करा लिये जाने के बाद भी आवेदक को ऋण प्रदान नहीं किया गया और पत्रावली निरस्त कर दी गयी। आवेदक द्वारा जिलाधिकारी को इस आशय का शिकायती पत्र दिया गया कि सम्बंधित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण की औपचारिकता पूर्ण करा लिये जाने के बावजूद उनकी पत्रावली निरस्त कर दी गयी है। इस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा प्रकरण की जॉच कर दोषी पाये जाने पर सम्बंधित बैंंक शाखा प्रबन्धक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 23 मई 2025 को शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया अतरैठ, आजमगढ़ के विरूद्ध मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अभ्यर्थी को सरकारी योजना की पात्रता पूर्ण करने के बावजूद जान बूझकर लाभ न दिये जाने एवं अकारण ऋण पत्रावली निरस्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धारा 318 (2) एवं 318 (3) थाना अतरौलिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button