बुरी नियत से गोली मार कर घायल कर दिया इस मामले मे 9 वर्ष बाद 5 आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माना
In this case, after 9 years, 5 accused were sentenced to life imprisonment and fine.
आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नदवा गांव निवासी किशुनौता पत्नी कमला गिरी ने विगत दिनांक 16 मई 2016 को स्थानीय पुलिस से शिकायत करते हुए अपने ही गांव के पांच लोगो पर आरोप लगाते हुए बताया कि 15 मई 2016 की शाम को उसके पति कमला गिरी व पीड़िता किसुनौता अपने बहु का इलाज करवाकर वापस अपने घर के दरवाज़े पर पहुँचे तो उसी समय चुनावी रंजिश के चलते गांव के उमेश गिरी पुत्र तारक गिरी, राजन गिरी पुत्र वीरेंद्र गिरी, नीरज गिरी पुत्र रामकृत गिरी, राम प्रवेश गिरी पुत्र वीरेंद्र गिरी, व राम दुलारे पुत्र बटुक गिरी जो पहले से घात लगाकर बैठे थे बिना किसी वजह अचानक आये और मारने- पीटने बुरी नीयत से गोली मारकर घायल कर दिया गया जिससे पीड़िता के पति लहूलुहान होकर निचे गिर गए जिन्हे उपचार हेतु मण्डलीय अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जहाँ उपचार के बाद कमला गिरी की स्थिति सामान्य हो गई जिसके क्रम मे स्थानीय पुलिस ने धारा 147,148,307 सहपठित 149,504 व 506 मुकदमा पंजीकृत किया जिसके बाद अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव की टीम गौरव गिरी, राजीव पाण्डेय, तेजस्वी श्रीवास्तव, बलवंत सिंह व पैरवी कार जीतेन्द्र गिरी के सहयोग से माननीय न्यायालय FTC 02 द्वारा 9 वर्ष मे आठ गवाह को सुनने के बाद फैसला सुनाया जिसमे पांच मुल्ज़िम उमेश गिरी,रामप्रवेश गिरी,नीरज गिरी, राजन गिरी व रामदुलार गिरी को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया है।