इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी व बेटे को मिली जमानत 

जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने तीनों की याचिका पर दिया आदेश 

 

भदोही। सपा विधायक जाहिद बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाहिद बेग की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अब विधायक के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

विधायक की पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत अर्जी और उनके बेटे जईम बेग उर्फ सैफी की भी जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने तीनों की याचिका पर आदेश दिया है। विधायक जाहिद बेग के घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद विधायक जाहिद बेग की फरार आरोपी पत्नी सीमा बेग और वाराणसी के जिला कारागार में बंद उनके बेटे जईम बेग की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत मंजूर की गई है। सीमा बेग गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। 21 नवंबर 2024 को सीमा बेग के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दायर किया था। अभी तक फरार चल रही सीमा बेग को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित किया था। 14 सितंबर 2024 को भदोही कोतवाली के उपनिरीक्षक हरदत्त पांडेय की तहरीर पर सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग के विरुद्ध नाबालिग किशोरी से मजदूरी कराने तथा नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर से नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थीं। विधायक के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि विधायक ने सरेंडर किया था। वहीं उनकी पत्नी फरार चल रही है। जिला अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस ने सीमा बेग के खिलाफ धारा-209 के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने विधायक की पत्नी सीमा बेग की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। 18 नवंबर को उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी।

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