Azamgarh :अदालत ने हत्या के 08 आरोपीयों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 34,250/- रूपये का ठोका जुर्माना

अदालत ने हत्या के 08 आरोपीयों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 34,250/- रूपये का ठोका जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी सुरेन्द्र नाथ राय पुत्र पारस नाथ राय निवासी ग्राम अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक 18.01.2021 को समय 18.00 बजे प्रतिवादी (1) गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय पुत्र कल्पनाथ राय (टाप-10 अपराधी) (2) कृष्णा राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (3) कौशल किशोर पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (4) चन्दन राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (5) राजेन्द्र प्रजापति पुत्र चौधरी प्रजापति (6) अभिषेक उर्फ बच्चा राय पुत्र कृपाशंकर राय (7) चन्द्रशेखर उर्फ घूरहू सरोज पुत्र बटोही सरोज निवासीगण ग्राम अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ (8) दीपक उर्फ उपेन्द्र राय पुत्र जगत नरायन राय निवासी ग्राम राजेपुर पसिका, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमेबाजी व मुकदमें में पैरवी को लेकर एक राय होकर साजिस करके वादी के लड़के मनीष राय उम्र 40 वर्ष को ताबड़तोड़ गोली मार देना इलाज हेतु वाराणसी ले जाते समय मृत्यु हो गयी। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 10/2021 धारा-147,148,149,506,352,302,34,120बी भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 18.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय पुत्र कल्पनाथ राय (टाप-10 अपराधी) (2) कृष्णा राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (3) कौशल किशोर पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (4) चन्दन राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (5) राजेन्द्र प्रजापति पुत्र चौधरी प्रजापति (6) अभिषेक उर्फ बच्चा राय पुत्र कृपाशंकर राय (7) चन्द्रशेखर उर्फ घूरहू सरोज पुत्र बटोही सरोज निवासीगण ग्राम अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ (8) दीपक उर्फ उपेन्द्र राय पुत्र जगत नरायन राय निवासी ग्राम राजेपुर पसिका, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 34,250-34250/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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