Azamgarh :किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में
किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में
आजमगढ़ ब्यूरो की राकेश श्रीवास्तव
वादिनी थाना पवई आजमगढ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 13.06.25 को समय करीब 04.00 बजे सुबह वादिनी की लड़की उम्र 17 वर्ष को बालअपचारी द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 137(2)/87/64 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान दिनांक 17.06.25 को पीड़िता की बरामदगी की गयी एवं साक्ष्य के आधार पर धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । दौराने विवेचना अभियुक्त की उम्र करीब 17 वर्ष पायी गयी जो बालअपचारी की श्रेणी मे आता है ।
आज गुरुवार को उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बालअपचारी को खैरुद्दीनपुर गांव के मोड़ के पास से समय 08.20 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया बाल अपचारी का चालान मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड किया जा रहा है ।