आजमगढ़ में धोखाधड़ी करने वाला 15 हज़ार का इनामियां गिरफ्तार, 30 लाख की धोखाधड़ी एक आरोपी के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा
A fraudster with a bounty of 15 thousand arrested in Azamgarh, a case of fraud of 30 lakhs was registered against one of the accused
आजमगढ़:देवगाँव कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी में वांछित 15000 रूपये का ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वादी जयकुवँर यादव पुत्र जैतू यादव निवासी उबारपुर लखमीपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 01. अकबाल पुत्र सतार मंसूरी निवासी बरदह थाना बरदह आजमगढ़ 02. तैय्यब पुत्र एनुलहक निवासी टिकरगाढ़ थाना देवगाँव आजमगढ़ द्वारा आराजी नम्बर 374, रकबा 0.1555 हे0 का 1/2 अंश जो अकबाल पुत्र वलीजान निवासी टिकरगाढ़ थाना देवगाँव आजमगढ़ के नाम है, का फर्जी जमीन से संबंधित कागजात, फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड व फर्जी बैंक पासबुक बनाकर दूसरे का प्रतिरूपण करके वादी को 80,00000 रूपये में बैनामा कर दिये। जिसमें से बैनामा के रूपयों का 30,00000 रूपये वादी द्वारा अपने मित्र संतोष कुमार के सिंह के खाता से अभियुक्त अकबाल पुत्र सतार मंसूरी के खाते भेजा गया व शेष धनराशि (50,00000) को वादी द्वारा अभियुक्तों को नगद दिया गया था। जब वादी बैनामे की जमीन पर कब्जा करने गया तो आस-पास के लोगों द्वारा बताया गया कि जमीन के मालिक जो आज से कई सालों पहले घर से बाहर कहीं चले गये हैं उनके द्वारा यह जमीन आपको बैनामा नहीं किया गया है, उक्त जमीन के विषय अधिक जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि वादी के साथ धोखाधडी कर बैनामा किया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 331/2024 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अकबाल पुत्र सतार मंसूरी निवासी बरदह थाना बरदह आजमगढ़ के ऊपर दिनांक 20.02.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा 15,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था। रविवार को उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित, 15,000 रूपये का इनामिया अभियुक्त मो0 अकबाल पुत्र सत्तार मन्सूरी सा0 बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ वाराणसी आजमगढ़ हाईवे पर बेसो नदी पुल के पास समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।