Azamgarh :अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में अदालत ने 45 दिन के साधारण कारावास व ₹3000 का ठोका जुर्माना

अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में अदालत ने 45 दिन के साधारण कारावास व ₹3000 का ठोका जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध नशीले पदार्थ रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 45 दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
वादी मुकदमा उ0नि0 श्री जयनाथ सिंह यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ खुरुचुन सिंह पुत्र देवनरायन सिंह निवासी संवेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के कब्जे से दिनांक-04.10.2010 को चेकिंग के दौरान कुल 100 डायजापाम की गोली बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 1294/2010 धारा-8/21 NDPS Act पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में दिनांक- 23.06.2025 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ खुरुचुन सिंह पुत्र देवनारायन सिंह निवासी संवेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 45 दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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