ओटीएस तीन चरणों में कुल 47 दिनों तक रहेगी लागू: डीएम
प्रेसवार्ता कर डीएम ने दी विद्युत विभाग के एकमुश्त समाधान योजना
रिपोर्ट अशरफ संजरी
भदोही। डीएम विशाल सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता कर विद्युत विभाग की “एकमुश्त समाधान योजना 2024-25” पर विधिवत जानकारी दी। बताया कि योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण कराएं।
इस दौरान डीएम ने कहा ओटीएस योजना तीन चरणों में लागू होगी। यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण एक से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी। एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा। 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में अपने विलंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगा। डीएम ने कहा कि एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 7 मार्च से पंजीकरण कराए जा रहे हैं। जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
इस मौके पर अधीक्षण अभियंता राधेश्याम, अधिशासी अभियंता भदोही आरबी शर्मा, ज्ञानपुर आदित्य पांडेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।