Azamgarh news:दहेज हत्या के दो अभियुक्तों को 09 वर्ष के कारावास की सजा व जुर्माना
रिपोर्ट:चंदन शर्मा
रानी की सराय :- गुरुवार को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) आजमगढ़ द्वारा थाना रानी की सराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 223/2013 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मनोज पुत्र श्याम नारायण, 2.श्याम नारायण पुत्र सुखराम निवासी मोलनापुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 09 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।