Azamgarh :विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व थाना ए.एच.टी. की मासिक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी सम्पन्न
विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व थाना ए.एच.टी. की मासिक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी सम्पन्न
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
आज दिनांक 27.06.2025 को समय 13.00 बजे जनपद आज़मगढ़ के पुलिस लाईन स्थित सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात/नोडल अधिकारी थाना ए.एच.टी./एस.जे.पी.यू. की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व थाना ए.एच.टी. (मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में निम्न अधिकारी तथा स्वयं सेवी, NGO के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए- डी.पी.ओ. श्री डी.सी. त्रिपाठी महिला एवं बाल विकास कार्यालय आजमगढ़, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विमलेश कुमार पाण्डेय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री मो0 नजरे आलम श्रम विभाग आजमगढ़, श्री शिवनारायण बेसिक शिक्षा कार्यालय आजमगढ़, सीडब्लूसी अध्यक्ष श्री रजनीश श्रीवास्तव, श्री रवि प्रताप सिंह सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, श्री संजय शाही चाइल्ड लाइन आजमगढ़, केस वर्कर ममता यादव वन स्टॉप सेन्टर आजमगढ़, जन विकास संस्थान से श्री अनिल कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर, आदि एन.जी.ओ., आर.पी.एफ. जी.आर.पी., DCRB, प्रभारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन व थानों के बाल कल्याण अधिकारी/सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा थाना ए.एच.टी. के कर्मचारीगण । बैठक में थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बालश्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी तथा वन स्टॉप सेन्टर में महिलाओं के निगरानी में आ रही समस्याओं के बारें में अवगत कराया गया । पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर CWC को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्त्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन, जे0जे0एक्ट के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भरना, न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमाण्ड लेने हेतु व नाबालिग पीड़ित/पीड़िता का चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिये सादे वस्त्रों में आने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, जे0जे0 एक्ट की धारा 24, पोक्सो तथा जुबेनाइल से सम्बन्धित अभियोगों में प्रेस विज्ञप्ति देते समय पीड़िता/बाल अपचारी की फोटो व व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाये आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई ।