अमरावती:बालिका पर अत्याचार करने वाले को 20 साल की सजा अचलपुर न्यायालय का फैसला
संवाददाता सैयद गनी तहसीलअचलपुर जिल्हा अमरावती महाराष्ट्र,
परतवाड़ा-मेलघाट के ग्राम रानीगांव वहां 4 साल पहले 30 वर्षीय युवक ने एक पालिका के साथ अत्याचार किया था इस मामले में अपराध सिद्ध होने पर अचलपुर के जिला व संत्र न्यायालय में न्यायाधीश १एम एन ने यादव, अपने आरोपी मंसाराम परसराम भिलावेकर, को 20 साल की सक्षम करवा की सजा वह ₹10000 का जुर्माना ऐसी सजा सुनाई है, बेलघाट के ग्राम रानी गांव की पीड़िता के माता-पिता मजदूरी के लिए बाहर गए थे बड़ी बहन घर में अकेली थी उसी समय आरोपी ने रीता को अपने घर बुलवाया और उसे पर लिंकिंग अत्याचार किया फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 367-(2,) के तहत मामला दर्ज किया और जांच अधिकारी संगीता हिलोडें ने दोषरोप पत्र तैयार करते हुए न्यायालय में दाखिल किया इस मामले में न्यायालय के समक्ष सरकारी वकील एड, डी एस धवले ने नराधम आरोपी द्वारा किया कूतय साबित करने के लिए ९ लोगों की गवाही ली, न्यायालय द्वारा फिरयादी पीड़ित व गवाहों के सबूत को मानते हुए अत्याचार सिद्ध होने पर 20 साल का सक्षम कारावास की सजा आरोपी को सुनाई है