Azamgarh :अपराध स्वीकार करने पर अदालत ने आरोपी को 1 वर्ष 6 माह के करवास व ₹5000 का ठोका जुर्माना

अपराध स्वीकार करने पर अदालत ने आरोपी को 1 वर्ष 6 माह के करवास व ₹5000 का ठोका जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा श्री सच्चिदानन्द यादव थानाध्यक्ष निजामाबाद जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्ता शबनम खातून पत्नी बब्लू उर्फ मो0 शेख निवासी हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
अभियुक्ता के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 23/2024 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जिसके क्रम मे आज मंगलवार को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता शबनम खातून पत्नी बब्लू उर्फ मो0 शेख निवासी हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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