आजमगढ़:थाना बिलरियागंज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 1,01500 रुपये के अर्थदण्ड

Azamgarh news:02 accused of murder in Bilariaganj police station sentenced to life imprisonment and fine of Rs 1,01500

आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय

आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना अंतर्गत दिनांक-02.04.2020 को विवेक सिंह पुत्र स्व0 रामानुज सिंह निवासी खानपुर भगतपटटी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 02.04.2020 को अभियुक्तगण 1. राजीव कुमार सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह 2. सत्य नारायन सिंह पुत्र सदाफल सिंह निवासीगण खानपुर भगतपटटी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाईसेंसी बन्दूक से गोली मारकर मेरे पिता रामानुज की हत्या कर दिया गया तहरीर के आधार पर अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 47/2020 धारा-302, 34, 504, 506, 323, भादवि व 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।जिसके क्रम में दिनांक- 31.07.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राजीव कुमार सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह एवं सत्यनारायण सिंह पुत्र सदाफल सिंह निवासी गण खानपुर भगत पट्टी थाना बिलरियागंज को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,01500 रुपए के अर्थ से दंडित किया गया।

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