आजमगढ़:गैर इरादतन हत्या के आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रूपये जुर्माना

ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 05 वर्ष कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 

आजमगढ़: जीयनपुरः गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 02 हजार रूपये जुर्माना, दिनांक-24.06.2013 को वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह पुत्र रामअवतार सिंह निवासी बैरीडाड थाना कोतवाली जीयनपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 307/2013 धारा 147/304 भादवि बनाम 1. राजेन्द्र सिंह पुत्र राम अवतार सिंह निवासी बैरीडाड थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।जिसके क्रम में आज दिनांक- 29.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र राम अवतार सिंह निवासी बैरीडाड थाना जीयनपुर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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