Azamgarh :जहरीली शराब ले जाने में दोषी करार देते हुए अदालत ने दो लोगों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 25000- 25000 रुपए का ठोका जुर्माना
जहरीली शराब ले जाने में दोषी करार देते हुए अदालत ने दो लोगों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 25000- 25000 रुपए का ठोका जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा प्र0नि0 राज मोहन यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 28.09.2006 को अभियुक्तगण 1. सरवन सोनकर पुत्र भूरा सोनकर 2. छोटई पुत्र बंगाली निवासीगण अळीमाहबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा 2 ड्रम नाजायज शराब मारुती कार से परिवहन करते हुए पकड़ा जाना।
अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 1627/2006 धारा-272,273, भादवि व 60,62, आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया
मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है
जिसके क्रम में आज शनिवार को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- 3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सरवन सोनकर पुत्र भूरा सोनकर 2. छोटई पुत्र बंगाली निवासीगण अळीमाहबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारवास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



