Azamgarh :अवैध हुक्काबार संचालक सहित 05 गिरफ्तार

अवैध हुक्काबार संचालक सहित 05 गिरफ्तार

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
मुबारकपुर थाने के प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली की अलीनगर चौराहे के पास आउल कैफे मे अवैद्य रूप से बिना किसी विधिक लाइसेन्स हुक्काबार संचालित हो रहा है जहां पर कम उम्र के लड़को को अजीजुर्रहमान नाम के संचालक द्वारा हुक्काबार का लाइसेन्स होने का झांसा देकर बुलाया जाता है तथा हुक्का पिलाकर उन्हे नशे का आदि बनाया जाता है । हुक्का संचालक द्वारा इस समय भी कुछ लड़को को अपने कैफे मे हुक्का पिलाया जा रहा है जिससे उनके द्वारा उपेक्षापूर्ण कार्य करके जीवन के लिए संकट उत्पन्न किया जा रहा है तथा वर्तमान समय मे हुक्का पीने वालो की भारी संख्या मौजूद है तथा उनके साथ उनका संचालक भी मौजूद है यदि आप जल्दी करे तो पकड़े जा सकते है । उक्त सूचना पर पुलिस तत्काल अलीनगर चौराहे के पास स्थित गुड्डू मिर्जा के मकान के छत पर पहुँचे पुलिस बल कमरे के अन्दर प्रवेश किये तो देखा कि कैफे के अलग अलग मेज पर 10 हुक्के रखे हुए थे जिनपर कुछ लोग हुक्के मे लगी पाइप से फ्लेवरयुक्त तम्बाकू पी रहे थे कि पुलिस वालो को अचानक हुक्काबार के अन्दर देखकर मौजूद लोग भागने लगे मौके से हुक्काबार संचालित करने वाले तीन लोग व हुक्का पीते हुए दो लोग पकड़े गये । आउल कैफे की तलाशी ली गयी तो 10 अदद हुक्का, 03 अदद हुक्का राड, 07 अदद हुक्का पाइप, 06 अदद चीलम, 07 अदद फुकनी, एक अदद चिमटी, फ्लेवर 24 डिब्बा व विभिन्न कम्पनी के 107 पैकेट फ्लेवर, सिगरेट विभिन्न कम्पनी के 17 पैकेट बरामद हुआ । सभी पकड़े गये व्यक्तियो से हुक्का व तम्बाकू रखने व हुक्काबार चलाने का लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे तथा कड़ाई से पूछने पर अजीजुर्रहमान द्वारा बताया गया कि साहब उक्त कैफे व हुक्काबार मै अपने दोनो पुत्र आकिब रहमान व नवाजिस रहमान के साथ संचालित करता हूँ तथा अबु तोराब व कमालुद्दीन मेरे यहां हुक्का पीने के लिए आये थे । एक हुक्का का रेट 150 रूपया है तथा इससे जो भी लाभ होता है उससे मै अपना व अपने परिवार का जीवकोपार्जन करता हूँ । साहब हम लोगो से गलती हो गयी हमे माफ कर दे । इस प्रकार प्रतिबन्धित फ्लेवर्ड युक्त तम्बाकू रखने, अवैद्य रूप से हुक्काबार चलाने व विधि द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन न करने तथा आउल कैफे के अन्दर काफी संख्या मे लोगो को बैठाना अन्तर्गत धारा 223/271/272 BNS व धारा 4/21 सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का दण्डनीय अपराध बताकर अभियुक्तगण अजीजुर्रहमान, आकिब रहमान, नवाजिस रहमान, अबु तोराब तथा कमालुद्दीन उपरोक्त को समय करीब 22.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 388/2025 धारा धारा 223/271/272 BNS व धारा 4/21 सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 पंजीकृत किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button