Azamgarh :अदालत ने अवैध कट्टा व कारतूस रखने के आरोप में आरोपी को जेल में बीते अवधि व 1000 का लगाया जुर्माना
अदालत ने अवैध कट्टा व कारतूस रखने के आरोप में आरोपी को जेल में बीते अवधि व 1000 का लगाया जुर्माना
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष थाने पर लिखित तहरीर दी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त -सुफियान पुत्र नूर मोहम्मद निवासी दुवैधा परसाही थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 301/2005 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।जुर्म स्वीकृति के आधार पर । जिसके क्रम में आज शनिवार को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त -सुफियान पुत्र नूर मोहम्मद निवासी दुवैधा परसाही थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।