Azamgarh :गैर इरादतन हत्या के आरोप में अदालत ने चार आरोपियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व11-11 हजार रुपए का सुनाई सजा

गैर इरादतन हत्या के आरोप में अदालत ने चार आरोपियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपए का सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 4-4 वर्ष के कठोर कारवास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दिनांक- 06.07.2009 को वादिनी मुकदमा श्रीमती शान्ती देवी पत्नी दलसिंगार निवासी छत्तरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1.जोखन पुत्र बसन्ता 2,विजेन्द्र पुत्र जोखन 3. दयाराम पुत्र जोखन 4. जितेन्द्र पुत्र जोखन निवासीगण छत्तरपुर थाना बरदह जनपद जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी पक्ष को लाठी डण्डे से मारकर गम्भीर रुप से घायल कर देना जिससे वादिनी के पति का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 355/2009 धारा-304,34,323,504 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में आज शनिवार को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.जोखन पुत्र बसन्ता . विजेन्द्र पुत्र जोखन 3. दयाराम पुत्र जोखन 4. जितेन्द्र पुत्र जोखन निवासीगण छत्तरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 4-4 वर्ष के कठोर कारवास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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