Azamgarh :अवैध विदेशी मदिरा 21.6 ब0ली0 तथा 7700 रूपये नगद के साथ 02 को आबकारी व कंधरापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

अवैध विदेशी मदिरा 21.6 ब0ली0 तथा 7700 रूपये नगद के साथ 02 को आबकारी व कंधरापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
प्रभु नरायण सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 सदर, आजमग अपने अधीनस्थ के साथ अवैध मदिरा के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री की रोकथाम हेतु अपने अपराध निरोधक क्षेत्र में मामूर थे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए जब हम जुनैदगंज चौराहे पर पहुँचे थे तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि आजमपुर स्थित कम्पोजिट मदिरा के दुकान में तनुकृत एवं गतवर्ष की बिक्री हेतु अनुमन्य शराब कि ब्रिक्री की जा रही है। यदि जल्दी छापे मारी की जाय तो अवैध शराब की बरामदगी हो जायेगी। मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास करते हुए हम लोग आजमपुर कम्पोजिट दुकान पर पहुँचकर हम आबकारी टीम को दुकान में दो व्यक्ति बतौर विक्रेता मौजूद मिले, दोनों विक्रेताओं से दुकान के सम्बन्धित दस्दाबेज मांगा गया तो बिक्रेताओं द्वारा निकासी पास एवं स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया किन्तु अनुज्ञापन प्रस्तुत नही किया गया । दोनों बिक्रेताओं की उपस्थिति में दुकान में संचित विदेशी मदिरा एवं बीयर के स्टाक का गहनता से परीक्षण किया गया। परिक्षण के दौरान दुकान के अन्दर रखे लकड़ी के तख्ते के नीचे एक पेटी में आइकोनिक हृवाइट ग्रेन विस्की ब्राण्ड विदेशी मदिरा के 15 अदद पौवे पाये गये, इन सभी पौवों की धारिता 180 मिली एवं तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अंकित है, इन 15 पौवों में से रैण्डम आधार पर दो पौवों की मदिरा का एल्कोहलो मीटर(ANTON PAAR) से मौके पर परीक्षण किया गया जिसमें इन पौवों की तीब्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी के स्थान पर 35.13 प्रतिशत वी/वी पायी गयी। इन सभी संदिग्ध पौवों के बारे में मौजूद विक्रेताओं से पूछ-ताछ की गयी तो घबड़ाकर हाथ जोड़कर माफी माँगने लगे एवं विक्रेता द्वारा बताया कि साहब हम दुकान के अनुज्ञापी रूदल यादव के कहने पर शराब में पानी मिलाते है एवं इस दुकान के माध्यम से बेचकर इसका लाभ आपस में बांट लेते है। तत्पश्चात दुकान में संचित मदिरा के स्टाक में लकड़ी के तख्ते के नीचे तीन अन्य पेटियां रखी हुई पायी गयी, जिनमें एक पेटी में 35 अदद पेट पौवे सिगनेचर प्रीमियर ब्राण्ड प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0 एवं तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अंकित है के रखे पाये गये, दूसरी पेटी में 31 अदद पौवे मैक्डावल नं01 ब्राण्ड प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0 एवं तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अंकित है के रखे पाये गये, तीसरी पेटी में 39 अदद पौवे रायल स्टैग ब्राण्ड प्रत्येक की धारिता 180 एम0एल0 एवं तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अंकित है के रखे पाये गये। जब इन सभी पौवों पर चस्पा क्यू0आर0कोड का आबकारी विभाग के अधिकारिक एप से परीक्षण किया गया तो यह सभी पौवे विगत वर्ष 2024-25 हेतु विदेशी मदिरा दुकान रोडवेज पर बिक्री हेतु अनुमन्य पाये गये। इन तीनो पेटियों में रखी बरामदशुदा विगत वर्ष की अवैध शराब के बारे में मौजूद विक्रेताओं से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस शराब को दुकान के अनुज्ञापी रूदल यादव लाकर देते है जिसे हम दोनों से अपनी कम्पोजिट दुकान आजमपुर के माध्यम से बिक्री करवाते है। दोनों विक्रेताओं से उनका नाम व पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम शशिकान्त यादव उर्फ जगनू पुत्र धरमदेव यादव, निवासी-ग्राम-खानपुर भगतपट्टी, थाना-बिलरियागंज आजमग एवं दूसरे ने अपना नाम राजेन्द्र पाल पुत्र नरेश पाल, निवासी ग्राम-बिजरवा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ बताया गया। दोनों विक्रेताओं की नियमानुसार जामातलाशी ली गयी। कम्पोजिट शाप आजमपुर के काउन्टर के दराज से शराब बिक्री के कुल रू0 7700/- (सात हजार सात सौ मात्र) नगद बरामद किये गये। अपनी कम्पोजिट शाप आजमपुर वर्ष 2025-26 के अनुज्ञापी रूदल यादव पुत्र स्व0 बदरी यादव एवं दोनों विक्रेताओं शशिकान्त यादव व राजेन्द्र पाल द्वारा तनुकृत मदिरा की बिक्री एवं विगत वर्ष की मदिरा जो वर्तमान वर्ष हेतु नान ड्यूटी पेड है की बिक्री करने सम्बन्धी कृत्य धारा-60/64 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 व धारा-318/274 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मौके पर मौजूद विक्रेताओं को उनके द्वारा कारित अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब 13.30 बजे हिरासत में लिया गया। संचित वैध मदिरा स्टाक को कब्जे में नही लिया गया एवं दुकान मे संचित वैध मदिरा के स्टाक को विक्रेताओं से दुकान को बन्द कराकर ताला लगवाया गया एवं चाबी उन्हें सुपुर्द की गयी। सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। कार्यवाही दौरान थानाध्यक्ष कन्धरापुर को सुचित किया गया उनके द्वारा का0 विनय कुमार को मौके पर भेजा गया जो सम्पूर्ण कार्यवाही में शामिल रहें। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

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