Azamgarh :युवती को भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार
युवती को भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
रौनापार थाना अंतर्गत वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि उसकी नालाबालिग पोती को अभियुक्त गोलू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामसिंह यादव द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 306/25 धारा 137(2),87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। अब मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में प्रचलित है।
आज सोमवार को उ0नि0 ओमप्रकाश तिवारी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गोलू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामसिंह यादव ग्राम सिवान दयालगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को ग्राम चालाकपुर प्राइमरी स्कूल थानाक्षेत्र रौनापार से समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।