Azamgarh :अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के जुर्म स्वीकृत के आधार पर एक आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 10 माह के कारावास व 15000/- रुपयेकी सुनाई सजा
अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के जुर्म स्वीकृत के आधार पर एक आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 10 माह के कारावास व 15000/- रुपयेकी सुनाई सजा
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा उ0नि0 श्री धनपाल यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त चन्द्रेश यादव पुत्र शेरबहादुर यादव निवासी ग्राम खानपुर चन्दू थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से दिनांक-18.10.2008 को चेकिंग के दौरान 05 किलोग्राम गांजा बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 394/2008 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में आज मंगलवार को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- 3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रेश यादव पुत्र शेरबहादुर यादव निवासी ग्राम खानपुर चन्दू थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 10 माह के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।