Azamgarh :अदालत ने हत्या के 06 आरोपीयों को आजीवन कारावास व 46-46 हजार रुपये की सुनाई सजा

अदालत ने हत्या के 06 आरोपीयों को आजीवन कारावास व 46-46 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा देवेन्द्र राय पुत्र वंशराज राय निवासी ग्राम दुन्डवल, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 09.09.2004 को अभियुक्तगण 1. मो0 दानिश पुत्र मुमताज अहमद निवासी- नई बस्ती बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. मो0 दानिश पुत्र शाहशमीम निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 3. शाह समर नसीम पुत्र नसीम निवासी बदरका पहाड़पुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 4. मो0 सारिक पुत्र साबिर निवासी मं0नं0-102 निरालानगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, 5. शादिक खाँ उर्फ राशिद खान पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी- 77 गुलबिला, थाना कोतवाली , जनपद आजमगढ़ 6. रिंकू जकारिया पुत्र मो0 जकारिया निवासी बदरका, थाना कोतवाली , जनपद आजमगढ़ के द्वारा एक राय होकर गाली देते हुए लाठी डण्डे से मारते हुए कट्टे से गोली मारकर वादी के भतीजे अजीत कुमार राय की हत्या कर देना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-1240/2004 धारा-147,148, 149,302,504,120बी भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 17 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में आज मंगलवार को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मो0 दानिश पुत्र मुमताज अहमद निवासी- नई बस्ती बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. मो0 दानिश पुत्र शाहशमीम निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 3. शाह समर नसीम पुत्र नसीम निवासी बदरका पहाड़पुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 4. मो0 सारिक पुत्र साबिर निवासी मं0नं0-102 निरालानगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, 5. शादिक खाँ उर्फ राशिद खान पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी- 77 गुलबिला, थाना कोतवाली , जनपद आजमगढ़ 6. रिंकू जकारिया पुत्र मो0 जकारिया निवासी बदरका, थाना कोतवाली , जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 46-46 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।

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