Azamgarh :अदालत अबैध शस्त्र व कारतूस रखने के आरोप मे एक आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के सुनाई सजा

अदालत अबैध शस्त्र व कारतूस रखने के आरोप मे एक आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री सभाजीत पाल थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 09.09.2004 को अभियुक्त मो0 सारिक पुत्र साबिर निवासी मं0नं0-102 निरालानगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद नाजायज कट्टा व कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 496/2004 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्ते के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में आज मंगलवार को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 सारिक पुत्र साबिर निवासी मं0नं0-102 निरालानगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।

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