Azamgarh :अदालत ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर गैंगेस्टर आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
अदालत ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर गैंगेस्टर आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
प्र0नि0 किस चन्द पाण्डेय थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त रिजवान उर्फ लुले पुत्र झिनकू निवासी चौहटा थाना खेतासराय जनपद जौनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 230/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में आज बुधवार को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रिजवान उर्फ लुले पुत्र झिनकू निवासी चौहटा थाना खेतासराय जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।