Azamgarh news :अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे अदालत ने जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1000 रुपये की सुनाई सजा
अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे अदालत ने जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1000 रुपये की सुनाई सजा
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा श्री मृत्युन्जय मिश्रा थानाध्यक्ष अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रमाकान्त मौर्या पुत्र धर्मराज मौर्या निवासी पारा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद गड़ासा बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 246/1999 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर दिनांक- 08.10.2025 को मा0 न्यायालय ACJM-13 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रमाकान्त मौर्या पुत्र धर्मराज मौर्या निवासी पारा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।