Azamgarh news :मारपीट के आरोप मे अदालत ने जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1700 रुपये की सुनाई सजा

मारपीट के आरोप मे अदालत ने जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1700 रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा श्री दयाराम यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी चैराखाड़ा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त राम कैलाश पुत्र राजबहादुर निवासी चैराखाड़ा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी को मारना पीटना व गाली गलौज देना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 102/2001 धारा-323,324,34,504 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।जुर्म स्वीकृत के आधार पर दिनांक- 08.10.2025 को मा0 न्यायालय ACJM-13 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राम कैलाश पुत्र राजबहादुर निवासी चैराखाड़ा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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