Varanasi news:दहेज प्रताड़ना व दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Order to register a case in the matter of dowry harassment and rape

वाराणसी। विवाहिता को दहेज के लिए मारने-पीटने व प्रताड़ित करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने चौबेपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने यह आदेश धौरहरा, चौबेपुर निवासिनी ज्योति बरनवाल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।  प्रकरण के अनुसार वादिनी ज्योति बरनवाल ने अपने अधिवक्ता विकास सिंह की ओर से अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसकी शादी 25 जनवरी 2003 को उसकी शादी धौरहरा, चौबेपुर निवासी कन्हैया लाल बरनवाल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद जब वह विदा होकर ससुराल पहुंची तो पति कन्हैया लाल बरनवाल, सास सुषमा बरनवाल, ससुर नंदकिशोर बरनवाल, देवर अतुल बरनवाल, देवरानी समीक्षा बरनवाल आए दिन कम दहेज लाने का ताना देते हुए अक्सर मारते पीटते रहते थे। इस काम में उसके ममेरे भाई अर्पण, अनुज व उसकी पत्नी नीलम बरनवाल भी साथ देते थे। इतना ही नहीं इस दौरान उसका देवर अतुल बरनवाल उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाता था। जब वह विरोध करती तो उसके पुत्र और पुत्री के साथ मारपीटकर कमरे में बंद कर देता और खाना पीना नहीं दिया जाता था। कई दिनों तक वह यह सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला और दिन-प्रतिदिन प्रताड़ना और यौनशोषण बढ़ता ही चला गया। इस बीच 17 जुलाई 2025 को ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और वह अचेत हो गई। जिसके बाद उसके पुत्र व पुत्री ने उसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से छुट्टी मिलने के बाद उसने चौबेपुर थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उसने अदालत की शरण ली।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button