Azamgarh news:बीएलओ तीन बार करेंगे घर-घर भ्रमण, 7 फरवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

BLOs will conduct door-to-door visits thrice; final voter list to be released on February 7

आजमगढ़ 29 अक्टूबर: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्ग निर्देशन मे उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता मे आज कलेक्ट्रेट सभागार मे अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 28 अक्टूबर से 03 नवंबर 2025 तक Preparation/Training/printing, 04 नवंबर से 12 दिसंबर 2025 तक Enumeration Period, 04 दिसंबर तक Rationalization/Re-arrangement of Polling Stations, 05 दिसंबर से 08 दिसंबर 2025 तक Updation of Control Table and Preparation of draft roll, 09 दिसंबर 2025 को Publication of draft electoral roll, 09 दिसंबर से 08 जनवरी 2026 तक Period for filling claims & objections, 09 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक Notice Phase (Issuance, hearing & verification); decision on Enumeration Forms and disposal of claims and objections to be done concurrently by the EROS, 03 फरवरी 2026 तक Checking of health parameters of electoral rolls and obtaining Commission’s permission for final publication, 07 फरवरी 2026 को Final Publication of Electoral Roll.

उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के प्रमुख अंश के अंतर्गत भारत के नागरिक हो, न्यूनतम 18 वर्ष की आयु, निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर पर निवासी हो, किसी विधि के अन्र्तगत निरर्हित न हो।उन्होंने बताया कि वर्ष 1951 से 2004 तक आठ बार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें गत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 में किया गया था। निर्वाचक नामावली में निरन्तर प्रवासन, निर्वाचकों का एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होना, मृत निर्वाचकों के नाम विलोपित न होना तथा किसी विदेशी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से सम्मिलित होने के कारण प्रगाढ़ पुनरीक्षण कराया जाना आवश्यक था। प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अन्तर्गत बी०एल०ओ० द्वारा मौजूदा निर्वाचक नामावली के निर्वाचकों को गणना प्रपत्र दो प्रतियों में वितरित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचको को उनके नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम अन्तिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 से मिलान/लिंक करने में मदद मिलेगी, 2003 की निर्वाचक नामावली (http://voters.eci.gov.in/) पर अपलोड है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नये निर्वाचको के नाम सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र भरना होगा, जिससे 2003 से मिलान/लिकिंग में सहायता मिलेगी। बी०एल०ओ० प्रत्येक निर्वाचक के घर कम से कम तीन बार भ्रमण करेगा। निर्वाचक विशेष रूप से शहरी/अस्थायी प्रवासी गणना प्रपत्र को आनलाइन भी भर सकते है। गणना के दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र एकत्र हो जायेंगे, उन सभी निर्वाचकों के नाम आलेख्य नामावली में सम्मिलित होगे। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र एकत्र नहीं होंगे/मिलान/लिंक नही हो पायेंगे, उनकी पात्रता के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिस जारी कर अन्तिम निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल सभी मतदेय स्थलों के लिये अलग-अलग बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त कर ले तथा उन्हें प्रशिक्षित कर दे, बूथ लेवल एजेन्ट उसी मतदेय स्थल मतदान क्षेत्र का वोटर होना चाहिए। नामित बूथ लेवल एजेन्ट प्रतिदिन अधिकतम 50 विधिवत भरे हुये गणना प्रपत्र संकलित कर बूथ लेवल अधिकारियों के पास जमा कर सकते है। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का सम्भाजन 1200 मतदाता के आधार पर कराया जा रहा है, जिसके लिये अलग से बैठक आयोजित की जायेगी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचक https://voters.cci.gov.in/ पर विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली में अपना और संबंधित रिश्तेदारों कर नाम देख सकते हैं और गणना प्रपत्र में विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। सहायता के लिए, निर्वाचक संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा, जिनका गणना प्रपत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावत्नी का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। नोटिस प्राप्त होने पर, निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे, जिसमे यदि 01 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो तो -नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जिससे जन्म तिथि और/या जन्म स्थान का पता चलता हो।यदि 01 जुलाई 1987 और 02 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है, तो नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म-स्थान को प्रमाणित करता हो।यदि 02 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म हुआ है, तो नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। नीचे दी गई सूची में से पिता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या बन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। नीचे दी गई सूची में से माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या अन्य स्थान को प्रमाणित करता हो। यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराये।यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है (विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें)। यदि पंजीकरण/नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र संलम करें)। अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लेखित है, तो स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित अभिलेख जमा किये जाने हैं)- जिसके अंतर्गत किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश। 01 जुलाई 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विधविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्वानी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी ही), राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए, आयोग के पत्र संध्या 23/2025 ईआरएम/खंड ॥ दिनांक 09 सितम्बर 2025 (अनुलमक ॥ द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बिहार एमआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01 जुलाई 2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार होना चाहिए। बैठक में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे

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