Azamgarh:सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर किसी को भी कुछ साक्ष्य देना हो तो 8फरवरी तक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने दे सकते हैं
सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर किसी को भी कुछ साक्ष्य देना हो तो 8फरवरी तक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने दे सकते हैं
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
आजमगढ़ 25 जनवरी–
दिनांक 09 नवम्बर 2023 को थाना रानी की सराय अन्तर्गत स्थान रानी की सराय में समय लगभग 10ः30 बजे निगम बस प्रयागराज क्षेत्र जीरो रोड डिपो की वाहन संख्या यूपी 72 जेएन 2710 से यात्री अनीश पुत्र इनरू निवासी ग्राम खैरानासिर, मधबन जनपद मऊ की गेट पर खड़ा होकर मोबाइल से बात करते समय अचानक गिरकर बस के नीचे आने से मृत्यु हो गया। तथा दिनांक 12 नवम्बर 2023 को थाना कोतवाली अन्तर्गत स्थान बंशी बाजार में समय लगभग 21.00 बजे निगम बस प्रयागराज क्षेत्र सिविल लाइन्स डिपो की वाहन संख्या-यू०पी०-70 ईटी-9333 से मोटर साइकिल सवार द्वारा निगम बस से टकरा जाने से मनीराम यादव पुत्र बरखू राम यादव निवासी ग्राम-उकरौरा की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण घटना की जाँच उ०प्र० मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम-30 एव 31 के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट-सदर को मजिस्ट्रीयल जॉच हेतु नामित किया गया है, जिसके अनुपालन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट सदर सुनील कुमार धनवंता द्वारा प्रकरण की जाँच की जा रही है।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट सदर सुनील कुमार धनवंता ने अपील किया है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कुछ कहना/कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना है तो वह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के न्यायालय/ कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में दिनांक-08 फरवरी 2025 की सायं 05.00 बजे तक उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।