Azamgarh news :गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, जिलाधिकारी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज, 24 सिलेंडर बरामद

गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, जिलाधिकारी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज, 24 सिलेंडर बरामद

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में प्रशासनिक टीमों द्वारा गैस एजेंसियों, गोदामों तथा संभावित अवैध भंडारण स्थलों पर लगातार औचक निरीक्षण एवं छापेमारी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में संयुक्त जांच टीम द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत श्रीकान्तपुर, विकास खंड/तहसील लालगंज निवासी धीरेन्द्र तिवारी पुत्र रामयाद तिवारी के घर पर बड़ी मात्रा में घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण पाया गया। जांच के दौरान मौके पर मौजूद व्यक्ति द्वारा गैस सिलेंडरों के भंडारण एवं विक्रय के संबंध में कोई वैध अभिलेख अथवा स्टॉक लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
छापेमारी के दौरान यह भी पाया गया कि बिना स्टॉक लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से एकत्रित कर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूलने की मंशा से रखा गया था, जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश-2000 (यथा संशोधित) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि इतने बड़े पैमाने पर घरेलू एवं कामर्शियल गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण किसी दुर्घटना अथवा विस्फोट का कारण बनता, तो ग्राम सभा में जनहानि की गंभीर संभावना उत्पन्न हो सकती थी। संयुक्त जांच टीम द्वारा मौके पर विधिवत फर्द एवं सुपुर्दगीनामा तैयार करते हुए कुल 24 गैस सिलेंडर बरामद कर जब्त किए गए।
जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि धीरेन्द्र तिवारी द्वारा घरेलू एवं कामर्शियल गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से संग्रहण एवं भंडारण कर उनका दुरुपयोग करते हुए कालाबाजारी की जा रही थी, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश-2000 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है।
उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के निर्देश के क्रम में पूर्ति निरीक्षक लालगंज द्वारा थाना देवगांव में आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा अनियमितता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्रशासनिक टीमें आगे भी लगातार निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान जारी रखेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

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