Azamgarh news :अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे आरोपी को न्यायालय ने 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये की सुनाई सजा

अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे आरोपी को न्यायालय ने 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
उ0नि0 श्री आऱ0पी0 यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त नदीम पुत्र मो खालिद निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के कब्जे से आलाकत्ल 1 अदद देशी तमन्चा .303 बोर बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 28/2003 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमे उपरोक्त मे 11 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नदीम पुत्र मो0 खालिद निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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