Azamgarh news :दुष्कर्म के आरोप मे न्यायालय ने दो आरोपियों को प्रत्येक को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये की सुनाई सजा

दुष्कर्म के आरोप मे न्यायालय ने दो आरोपियों को प्रत्येक को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये की सुनाई सजा

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आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
जीयनपुर थाना अंतर्गत फैजुल्लाह जहीरुल्लाह निवासी राम सरीख पुत्र पचन्ता राम निवासी फैजुल्लाह जहीरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1. कमलेश पुत्र अम्बिका निवासी फैजुल्लाह जहीरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. रवि कुमार पुत्र रामसरीख निवासी वलीदपुर मठिया थाना मोहम्दाबाद जनपद मऊ के द्वारा मेरे नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-307/2014 धारा- 363,366A,376, 120B भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है ।
मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. कमलेश पुत्र अम्बिका निवासी फैजुल्लाह जहीरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. रवि कुमार पुत्र रामसरीख निवासी वलीदपुर मठिया थाना मोहम्दाबाद जनपद मऊ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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