Azamgarh news :हत्या के प्रयास के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये की सुनाई सजा

हत्या के प्रयास के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
सरायमीर थाना अंतर्गत अचलपुर निवासी सुबेदार यादव पुत्र श्यामधारी यादव ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त श्याम बाबू पासी पुत्र प्रसिद्ध नरायन पासी निवासी वीरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी को दुकान बन्द कर घर जाते समय रास्ते में जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गम्भीर रुप से घायल कर देना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 66/2014 धारा-307,120बी भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय EC कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम बाबू पासी पुत्र प्रसिद्ध नरायन पासी निवासी वीरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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